बिलासपुर। अजीत जोगी की जाति मामले में एफआईआर रद्द करने के लिए लगाई याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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बता दें कि हाई पावर जांच कमेटी ने जोगी को कंवर आदिवासी मानने से इनकार कर दिया था जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर बिलासपुर तहसीलदार ने सिविल लाइन में जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
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अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए जोगी की तरफ से याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
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