कोरोना संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर HC ने सुनाया अहम फैसला, ऑक्सीजन-रेमडेसिविर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करे सरकार | HC gives important verdict on petitions filed regarding Corona crisis, Government should ensure regular supply of Oxygen-Remedisvir

कोरोना संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर HC ने सुनाया अहम फैसला, ऑक्सीजन-रेमडेसिविर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करे सरकार

कोरोना संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर HC ने सुनाया अहम फैसला, ऑक्सीजन-रेमडेसिविर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करे सरकार

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 PM IST
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Published Date: April 19, 2021 10:48 am IST

जबलपुर। कोरोना संकट पर दायर याचिकाओं पर आज जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की याचिका पर भी फैसला सुनाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की नियमित आपूर्ति सरकार सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार दखल देकर ऑक्सीजन की कमी दूर करवाए। उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीजन हेल्थ सैक्टर को दी जाए और रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़वाने सरकार प्रयास करे। ज़रूरत हो तो रेमडेसिविर का आयात केंद्र सरकार करवाए। निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी वसूली ना कर पाएं। सरकार कोरोना इलाज की दर फिक्स करे।

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कोरोना संकट पर दायर याचिकाओं फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में रेमडेसिविर की कीमत चस्पा करवाई जाए, मांग के 1 घण्टे के भीतर मरीज को रेमडेसिविर मिले, प्रदेश के सभी कोविड केयर सेंटर्स को फिर प्रदेश सरकार चालू करे, मरीजों को 36 घंटों के भीतर दी जाए आरटीपीसीआर रिपोर्ट, कोरोना का फैलाव रोकने प्रदेश में कोरोना जांच बढाई जाए। स्कूल, कॉलेजों, मैरिज हॉल, होटल, स्टेडियम को अस्थाई अस्पतालों के लिए अधिग्रहित किया जाए, प्रदेश में विद्युत शवदाह गृहों की संख्या बढ़ाएं, स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों पर संविदा पर तत्काल नियुक्ति करें।

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कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करे सरकार। 10 मई को अगली सुनवाई होगी, कोर्ट ने 49 पन्नो का फैसला दिया है, साथ ही कहा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह है, हम मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते।

 
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