बीजेपी के दो विधायकों के निर्वाचन के विरोध में हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर, ये लगाए आरोप | Filed petitions in the High Court opposing the election of two BJP MLAs

बीजेपी के दो विधायकों के निर्वाचन के विरोध में हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर, ये लगाए आरोप

बीजेपी के दो विधायकों के निर्वाचन के विरोध में हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर, ये लगाए आरोप

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 PM IST
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Published Date: January 22, 2019 3:54 pm IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश में हालिया विधानसभा चुनाव जीते बीजेपी के दो विधायकों के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाओं के ज़रिए चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में मंगलवार को दो चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें पहली याचिका में इंदौर 5 सीट से बीजेपी विधायक महेन्द्र हार्डिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई है तो दूसरी याचिका में खरगापुर से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी के इलेक्शन को चैलेंज किया गया है।

महेन्द्र हार्डिया के खिलाफ चुनाव याचिका उनसे चुनाव हारे कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इंदौर 5 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए बनाए गए कमरों में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी के एजेंट अच्छे से काऊंटिंग प्रक्रिया देख नहीं पाए। महेन्द्र हार्डिया से ये चुनाव 1 हजार 35 वोटों से हारे कांग्रेस प्रत्याशी ने याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी विधानसभा सीट में पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी की गई थी और इसपर उनकी आपत्ति के आवेदन को भी रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं माना था।

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वहीं दूसरी ओर खरगापुर से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को कांग्रेस की पराजित प्रत्याशी चंदा देवी गौर ने चुनौती दी है। चंदा देवी ने हाईकोर्ट में दायर अपनी चुनाव याचिका में राहुल सिंह पर नामांकन फॉर्म में जरुरी जानकारियां छिपाने के आरोप लगाए हैं। याचिका के मुताबिक राहुल सिंह ने एमपी आरडीसी से एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था। लेकिन इसकी जानकारी उन्होने अपने नामांकन फॉर्म में नहीं दी जिसके साथ ही हाईकोर्ट द्वारा उनपर लगाई गई 10 हजार रुपयों की कॉस्ट ना चुकाने की जानकारी भी छुपा ली गई। बहरहाल हाईकोर्ट में दायर इन दोनों ही चुनाव याचिकाओं पर आने वाले दिनों में जल्द सुनवाई शुरु की जा सकती है।