उचित मूल्य की दुकानें दिन भर खुली रहेंगी मास्क, हैंड सेनिटाइजर, साबुन और आवश्यक सामग्री बेचने की मिलेगी अनुमति | Fair price shops will be open throughout the day, permission will be given to sell masks, hand sanitizers, soaps and essential items

उचित मूल्य की दुकानें दिन भर खुली रहेंगी मास्क, हैंड सेनिटाइजर, साबुन और आवश्यक सामग्री बेचने की मिलेगी अनुमति

उचित मूल्य की दुकानें दिन भर खुली रहेंगी मास्क, हैंड सेनिटाइजर, साबुन और आवश्यक सामग्री बेचने की मिलेगी अनुमति

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:27 PM IST
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Published Date: April 4, 2020 1:59 pm IST

रायपुर। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लाॅकडाउन के दौरान प्रदेश के सभी उचित मूल्य की दुकानों को पूरे दिन भर खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं । खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टरों को जारी पत्र में नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के लिए मास्क, हैण्ड सैनेटाईजर, साबुन आदि की मांग होने पर इन सामग्रियों को उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से विक्रय करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राशन दुकानों में खाद्यान्न वितरण के दौरान ज्यादा संख्या में हितग्राहियों को एकत्र होने से रोकने के लिए खाद्यान्न वितरण का समय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं । इस संबंध में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा भी राशन सामगी वितरण के समय विशेष सतर्कता बरतने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ।

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छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं नागरिक आर्पूिर्त विभाग द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न वितरण के दौरान अधिक संख्या में हितग्राहियों को एकत्रित होने से रोकने के लिए खाद्यान्न का वितरण पूरे दिन करनेे के साथ ही खाद्यान्न वितरण के समय एवं दिवसों की संख्या मंे वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों को पूरे माह खुला रखने रखने को कहा गया है ।

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उचित मूल्य दुकान संचालकों के द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में हितग्राहियों के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं जैसे- दुकान के खुलने एवं बंद होने का समय, दर, पात्रता, खाद्यान्न के प्रकार आदि की जानकारी का प्रदर्शन उचित मूल्य के दुकानों के अंदर एवं बाहर कम से कम 2 से 3 स्थानों पर करने के निर्देश दिए गए हैं। उचित मूल्य की दुकानों में राशन सामग्री वितरण के दौरान हितग्राहियों के कतारबद्ध होने पर उनके मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी रखने। इसके लिए कतार में प्रत्येक एक मीटर की दूरी पर जमीन में गोल या चैकोर निशान बनाए जाने। नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए चेहरे को ढकने के लिए सामान्य सर्जिकल मास्क-रूमाल का उपयोग करने। ईपीओएस डिवाइस (टैबलेट) पर प्रत्येक बाॅयोमेट्रिक सत्यापन के पूर्व हितग्राहियों को साबुन व पानी से हाथ धोने की सलाह देने और इस हेतु एल्कोहल आधारित हैण्ड सैनेटाईजर का भी उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

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कलेक्टरों सभी से उचित मूल्य के दुकान संचालकों को ईपीओएस डिवाइस (टैबलेट) का उपयोग करते समय नियमित रूप से साबुन एवं पानी-सैनिटाईजर से हाथ धोने की सलाह देने के साथ ही सभी उचित मूल्य के दुकानों, गोदामों आदि में हितग्राहियों, उचित मूल्य दुकान के संचालकों, कर्मचारियों, श्रमिकों आदि के लिए साबुन, पानी, हैण्ड सैनिटाईजर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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पत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी 3 महीनों, अप्रैल से जून 2020 तक के खाद्यान्न के अतिरिक्त मात्रा के निःशुल्क वितरण के संबंध में हितग्राहियों, उचित मूल्य के दुकानों के संचालकों एवं अन्य हितधारकों को जागरूक करने। हितग्राहियों की शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु शिकायत निवारण प्रणाली जैसे- टोल फ्री नंबर एवं आॅनलाईन शिकायत निवारण तंत्र, जिला एवं ब्लाॅक स्तर के अधिकारियों के फोन नंबर, सतर्कता समितियों, राज्य खाद्य आयोग आदि से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं खाद्यान्न के लिकेज-डायवर्सन पर रोक लगाने के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण की निगरानी हेतु प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन एवं खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने तथा समन्वय के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति तथा नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम एवं सम्पर्क विवरण विभाग के साथ साझा करने को कहा गया है।

 
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