आंखों की रोशनी जाने के मामले में डॉ त्रिलोचंन सिंह होरा निलंबित, इन अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज | Dr. Trilochan Singh Hora suspended in case of loss of eyesight, these officers will also fall

आंखों की रोशनी जाने के मामले में डॉ त्रिलोचंन सिंह होरा निलंबित, इन अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज

आंखों की रोशनी जाने के मामले में डॉ त्रिलोचंन सिंह होरा निलंबित, इन अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 PM IST
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Published Date: August 18, 2019 10:59 am IST

इंदौर। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने डॉ त्रिलोचंन सिंह होरा को निलंबित कर दिया है। डॉ त्रिलोचंन सिंह होरा जिला अंधत्व निवारण कार्यक्रम के प्रभारी हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने जांच कमेटी के साथ समीक्षा बैठक की है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही।

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तुलती सिलावट ने कहा ​है कि इंदौर आई केअर हॉस्पिटल की लीज भी निरस्त की जाएगी और दोषी पाए जाने पर धार और इंदौर के CMHO के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होने कहा कि यदि जरूरत हुई तो मरीजों को इलाज के लिए चेन्नई के शंकरा हॉस्पिटल भेजा जाएगा।

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बता दें कि इसके पहले इंदौर आई केयर हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 11 मरीजों की आंखों की रोशनी चली जाने के मामले में सरकार ने कड़ा रवैया अपनाते हुए अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही ओटी को सील करवा दिया है। मामले की जांच के लिए सात सदस्यीय कमेटी बनाई गई। वहीं रेडक्राॅस से 20 हजार रुपए की मदद के साथ ही सभी पीड़ितों का इलाज सरकार करवाएगी, जिसके लिए उन्हें चोइथराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने मामले में संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

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