रायपुर, छत्तीसगढ़। सीडेक प्रमाण की अनिवार्यता को शासन ने समाप्त कर दिया है। अनुदान सहायता पाने के लिए सीडेक प्रमाण अब जरूरी नहीं है।
पढ़ें- कॉलेजों में दाखिले का आज आखिरी मौका, पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर सीटें हो रही आवंटित
कोरोना मृतकों के परिजनों को इसके बिना भी अनुदान मिलेगा। कोरोना संक्रमण और 30 दिन में मृत्यु का दिखाना होगा प्रमाण।
गौरतलब है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार 50 हजार रुपए अनुदान दे रही है। सहायता पाने के लिए सी डेक प्रमाण जरूरी किया गया था।