नगरीय निकायों में मनोनीत एल्डरमैनों का मनोनयन निरस्त, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश | chhattisgarh govt Canceled nomination of nominated nominees in urban bodies

नगरीय निकायों में मनोनीत एल्डरमैनों का मनोनयन निरस्त, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

नगरीय निकायों में मनोनीत एल्डरमैनों का मनोनयन निरस्त, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:31 PM IST, Published Date : December 23, 2018/3:55 pm IST

रायपुर। नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के नगरीय निकायों में सभी एल्डरमैन का मनोनयन निरस्त कर दिया है। एक आदेश जारी कर सरकार ने नगरीय निकायों में नामांकित पार्षदों (एल्डरमैन) के मनोनयन से संबंधित पूर्व के आदेशों को आज तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पूर्व के आदेश दिनांक 22 जून 2015, 10 मई 2016, 06 जुलाई 2017, 09 अगस्त 2017, 06 नवंबर 2017 और 28 मई 2018 के तहत राज्य शासन द्वारा पार्षद मनोनीत किए गए थे। नए आदेश में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 09 (2) और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 (2र) में वर्णित प्रावधानों के तहत नामांकित पार्षदों के मनोनयन से संबंधित आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

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बता दें कि इससे पहले मप्र में भी नवनिर्वाचित कमलनाथ सरकार ने भी एक आदेश जारी कर पूर्व सरकार के कार्यकाल में मनोनीत किए गए सभी एल्डरमैन की नियुक्ति निरस्त कर दी थी।