जबलपुर। सामान्य वर्ग को दिए जा रहे 10 प्रतिशत आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस आरक्षण को चुनौती देने का आधार 10% EWS आरक्षण से SC-ST-OBC वर्ग को बाहर रखने को बनाया गया है। एससी-एसटी-ओबीसी एकता मंच ने हाईकोर्ट में इस आशय की एक याचिका दायर की है।
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एससी-एसटी-ओबीसी एकता मंच द्वारा दायर की गई याचिका में EWS आरक्षण लागू करने के लिए 2 जुलाई को जारी की गई राज्य सरकार की अधिसूचना रदद् करने की मांग की गई है। वही इस मामले में HC ने याचिका को OBC आरक्षण सम्बन्धी याचिकाओं से जोड़ा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।
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बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष की ईडॅब्ल्यू आरक्षण लागू किया है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए इसमें 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। यह आरक्षण बगैर किसी वर्ग के आरक्षण को प्रभावित किए बगैर लागू किया गया है।
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