ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, भाई शौविक की याचिका खारिज | Bombay High Court rejects plea of Brother Shouvik, bail to Rhea Chakraborty

ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, भाई शौविक की याचिका खारिज

ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, भाई शौविक की याचिका खारिज

:   Modified Date:  December 3, 2022 / 08:17 PM IST, Published Date : December 3, 2022/8:17 pm IST

मुम्बई, सात अक्टूबर (भाषा) अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले में मादक-पदार्थों को लेकर आरोपों में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने राजपूत के सहयोगी दीपक सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दे दी, लेकिन रिया के भाई एवं मामले में आरोपी शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी।

Read More News: रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत

अदालत ने कथित मादक पदार्थ तस्कर अब्देल बासित परिहार की याचिका भी खारिज कर दी।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मादक पदार्थों की जांच के सिलसिले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया और उनके भाई को पिछले महीने गिरफ्तार किया था।

अन्य आरोपियों को भी मामले की जांच के दौरान एनसीबी ने गिरफ्तार किया था।

Read More News: शाहीन बाग पर SC का फैसला- सार्वजनिक जगहों-सड़कों पर नहीं हो सकता अनिश्चितकाल तक धरना

उच्च न्यायालय ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए उनसे एनसीबी को अपना पासपोर्ट सौंपने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बिना देश के बाहर ना जाने का निर्देश दिया।

अदालत ने रिया को रिहाई के बाद शुरुआती 10 दिन करीबी पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश भी दिया।

पीठ ने उनसे एनसीबी की आज्ञा के बिना मुम्बई से बाहर ना जाने और जमानत पर बाहर रहने के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करने को भी कहा।

Read More News:7 अक्टूबर : मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना दिवस

गौरतलब है कि राजपूत (34) इस साल 14 जून को बांद्रा स्थित अपने आवास पर मृत मिले थे।

बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह मामले पर सुनवाई के बाद याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख दिया था।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के जरिए एनसीबी ने अदालत में जमानत याचिकाओं को विरोध किया था।