दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला | BJP leader's anticipatory bail plea dismissed, know full case

दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला

दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:14 PM IST, Published Date : July 26, 2019/6:59 am IST

जबलपुर। भाजपा के जिला महामंत्री उपेंद्र धाकड़ की दुष्कर्म के आरोप दायर अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उपेंद्र धाकड़ पर शादी का झांसा देकर योग शिक्षिका ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। फिलहाल कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है।

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बता दे कि भाजपा के जिला महामंत्री उपेंद्र धाकड़ पर युवती ने शोषण का आरोप लगाया था। युवती ने एसपी से शिकायत में बीजेपी नेता के खिलाफ मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

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दरअसल पीड़ित के मुताबिक शादी का भरोसा देकर उपेन्द्र ने जबलपुर स्थित परिषद व भाजपा कार्यालय में कई बार पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाएं। वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो उपेन्द्र ने रिंग पहनाकर सगाई भी कर ली। इसी बीच फरवरी माह में उसे उपेन्द्र की शादी तय होने का पता चला।

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