प्रदेश सरकार की विज्ञापन के लिए बनाई गई आउटडोर विज्ञापन नीति जबलपुर में लागू कर दी गई है…इसके तहत नगर निगम ने शहर के करीब 20 हजार से ज्यादा दुकानदारों को नोटिस जारी कर अवैध विज्ञापनों को हटाने 48 घंटे की मोहलत दी है..इसके बाद नगर निगम इन विज्ञापनों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल नई होर्डिंग नीति के तहत अब दुकानदारों को विज्ञापन लगाने नगर निगम से अनुमति लेना होगा..इसके अलावा विज्ञापन के टैक्स की वसूली भी की जाएगी…जो कलेक्टर गाइड लाइन की दर से 4 फीसदी राशि प्रतिवर्ग फीट होगी…वहीं सरकार की नई विज्ञापन नीत पर विरोध शुरू हो गया है…व्यापारी इस नीति का विरोध कर रहे हैं…लेकिन प्रशासन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।