मिलावटखोरों को मिलेगी आजीवान कारावास की सजा.. प्रावधान को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी | Approval of provision of life imprisonment for adulterers

मिलावटखोरों को मिलेगी आजीवान कारावास की सजा.. प्रावधान को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी

मिलावटखोरों को मिलेगी आजीवान कारावास की सजा.. प्रावधान को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:41 PM IST
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Published Date: February 26, 2021 2:42 pm IST

भोपाल, मध्यप्रदेश। सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए हैं। मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है। 

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सहकारिता विभाग में संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है। 

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विधायक सांसद, सहकारिता समितियों के प्रशासक बनाए जाएंगे। छत्रपति शिवाजी केंद्र संस्कृति विभाग द्वारा 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।शराब दुकानों समूहों की दो माह की समय सीमा बढ़ाई गई है। 

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मध्य प्रदेश में शिवराज की कैबिनेट की बैठक में स्वतंत्रता दिवस की 75 सालगिरह बनाने के जिला और प्रदेश स्तर पर समिति बनाने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके अलावा शराब की दुकानों संचालित करने वाले समूह को राहत देते हुए समय सीमा में दो महीने की बढ़ोत्तरी की गई है।