कोंडागांव, छत्तीसगढ़। कार्यालय पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि थाना कोण्डागांव के अप.क्र.-308/2020 धारा 377, 376 भादवि, 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट, के आरोपी डॉ. कामोद उर्फ कुमुद कुमार चन्द्राकर (पिता संतराम चन्द्राकर उम्र 47 वर्ष) निवासी कोपाबेड़ा, थाना कोण्डागांव, अपराध घटित कर घटना दिनांक से फरार हो गया है और प्रकरण के फरार आरोपी की पता साजी का हरसंभव प्रयास किया गया किन्तु आरोपी का अब तक कोई पता नही चला है।
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अतः इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 80-ए में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा किया गया है कि जिला कोण्डागांव के उक्त प्रकरण के फरार आरोपी के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी कराने पर उक्त व्यक्ति को ईनामी उद्घोषणा के तहत् 5,000(पांच हजार रूपये) की राशि से पुरस्कृत किया जायेगा।
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इसके अलावा सूचना देने वाले का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जायेगा और पुरस्कार वितरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव का निर्णय अंतिम होगा।
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इस संबंध में जन सामान्य संपर्क हेतु पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव (मों.94791900840), अति, पुलिस अधीक्षक (मों.9479191344), पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (मों.9479194009), पुलिस नियंत्रण कक्ष (मों.07786242039), एवं थाना प्रभारी कोतवाली (मों.9479194024) पर कॉल कर के जानकारी दे सकते है।