रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में 20 अप्रैल से कई तरह की छूट दी है। अब अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। पहले सिर्फ 5 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
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राज्य में ये सेवाएं 3 मई तक पूरी तरह बंद
देश में लॉकडाउन 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। इस दौरान घरेलू विमान सेवा, यात्री रेल, बस परिवहन, अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला परिवहन, सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान।
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अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर हॉस्पीटिलिटी सेवाएं, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, कैब, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेलकूद, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार, शराब बिक्री, पान तंबाकू गुटखा बिक्री, असेंबली हाल, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन बंद रहेंगे।
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