उच्च न्यायालय ने बिहार ओलंपिक संघ की याचिका पर आईओए से रुख स्पष्ट करने को कहा |

उच्च न्यायालय ने बिहार ओलंपिक संघ की याचिका पर आईओए से रुख स्पष्ट करने को कहा

उच्च न्यायालय ने बिहार ओलंपिक संघ की याचिका पर आईओए से रुख स्पष्ट करने को कहा

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Modified Date: January 13, 2025 / 08:23 PM IST
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Published Date: January 13, 2025 8:23 pm IST

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिहार ओलंपिक संघ की उस याचिका पर भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा, जिसमें उसके मामलों की देखरेख करने वाली तदर्थ समिति के फैसले को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने आईओए से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में 28 जनवरी से होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर राज्य की संस्था का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता की तरफ से उपस्थित वकील नेहा सिंह ने तर्क दिया कि नवंबर 2024 में इसके कामकाज और चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कुछ कथित शिकायतों पर एक सदस्यीय पैनल नियुक्त करने का फैसला एकतरफा था।

मामले की सुनवाई 24 जनवरी को होगी।

भाषा पंत आनन्द

आनन्द

 

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