Women Wrestlers protest at jantar mantar latest update

महिला पहलवानों के केस में दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

case of women wrestlers : सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौनशोषण के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस

Edited By :   Modified Date:  April 25, 2023 / 02:18 PM IST, Published Date : April 25, 2023/1:50 pm IST

नई दिल्ली : case of women wrestlers : भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौनशोषण के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आरोपों को गम्भीर मानते हुए शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि इस मामले में WFI अध्यक्ष के खिलाफ पॉक्सो जैसे संगीन आरोप होने के बावजूद अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है।

यह भी पढ़ें : UPMSP UP Board Result 2023 : UP बोर्ड का रिजल्ट हुआ घोषित, सभी छात्र यहां से चेक करें अपने परिणाम… Direct Link 

कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस के सामने रखा मामला

case of women wrestlers : आज महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा था। सिब्बल ने कहा कि 7 महिला पहलवानों ने कोर्ट का रुख किया है। उनमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है, जिसने देश के लिए स्वर्णपदक भी जीता है, लेकिन ये महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठने को मज़बूर है क्योंकि उनकी शिकायत पर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से महिला पहलवानों की पहचान गुप्त रखने का भी आग्रह किया।

यह भी पढ़ें : ये अभिनेत्री और उनकी मां हुई ठगी का शिकार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

महिला याचिकाकर्ताओं की पहचान रखी जाए गुप्त

case of women wrestlers : चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले महिला पहलवानों की ओर से याचिका में यौन शोषण का आरोप लगाए गए है। आरोप गंभीर है और इस मामले पर कोर्ट के विचार करने की ज़रूरत है। कोर्ट नोटिस जारी कर रहा है, जिस पर शुक्रवार तक जवाब दाखिल करना है। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कपिल सिब्बल के अनुरोध पर याचिकाकर्ताओ की पहचान गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका का सिर्फ संसोधित हिस्सा ही सार्वजनिक किया जाए और साथ ही याचिका के साथ रखी गई शिकायत को सीलबंद कवर में रखा जाए।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें