Sukanya Samriddhi Yojana New Rules from 1st October 2024: मुंबई: अक्टूबर महीने की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में केंद्र की सरकार कई तरह के नियमों में बदलाव करने जा रही है। सबसे अहम् इनमें बैंकिंग के नियम भी शामिल हैं। इस बीच सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े निवशकों के लिए बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक़ सरकार इस योजना के नियमों में भी कई तरह के फेरबदल कर रही हैं। लिहाजा निवेशकों को अपने संबंधित शाखाओं में जाकर दस्तावेजों को दुरुस्त कराना पड़ेगा। तो आइये जानते हैं कि इस योजना के नियमों में क्या और किस तरह के बदलाव आने वाले है।
नए नियम के तहत दो से ज्यादा अकाउंट होता है तो अतिरिक्त अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य खाता खोलने में विसंगतियों को सुधारना है। नियमों के तहत, अब जिन अकाउंट को कानूनी पैरेंट्स या नेचुरल माता- पिता द्वारा नहीं खोले गए थे, उन्हें योजना के मूल दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए गार्जियनशिप के अनिवार्य ट्रांसफर से गुजरना होगा।
Sukanya Samriddhi Yojana New Rules from 1st October 2024: दरअसल पहले दादा-दादी के लिए वित्तीय सुरक्षा के संकेत के रूप में अपनी पोतियों के लिए सुकन्या अकाउंट खोलना एक सामान्य बात थी। वही योजना यह अनिवार्य करती है कि केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता ही इन अकाउंट्स को खोल और प्रबंधित कर सकते हैं।
“सुकन्या समृद्धि खाता” किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। बेटी के जन्म के समय या फिर 10 साल की उम्र तक यह खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के समय कम से कम 1000 रूपए और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रूपए जमा करवाने होते हैं। अगर आपकी बेटी ने योजना शुरू होने के एक साल पहले भी 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो ऎसी बेटियों के खाते भी खुलवाए जा सकते हैं। हालांकि एक बेटी के नाम से एक ही खाता खोला जा सकता है।
Sukanya Samriddhi Yojana New Rules from 1st October 2024: परिवार में अगर दो बालिकाएं हैं, तो दोनों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में दो से अधिक बालिकाओं का खाता इस योजना में नहीं जुड़वाया जा सकता है। हालांकि जुड़वां बच्चे होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर तीसरा खाता भी खुलवाया जा सकता है। बेटी के 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले खाते का संचालन अभिभावक ही करेंगे, लेकिन इसके पश्चात स्वयं खाताधारक बालिका भी खाते का संचालन अपने हाथ में ले सकेगी। इस खाते को देशभर में कहीं भी स्थानांतरित करवाया जा सकता है
आपको इस खाते में न्यूनतम राशि खाता खोलने की तिथि से 14 वर्ष तक जमा करानी होगी। अगर खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई गई, तो न्यूनतम राशि सहित 50 रूपए पैनल्टी स्वरूप वसूल किए जाएंगे। खाता 21 वर्ष पूरे होने के बाद ही परिपक्व होगा।
Sukanya Samriddhi Yojana New Rules from 1st October 2024: बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर आप जमा राशि का 50 प्रतिशत बेटी की शिक्षा अथवा शादी के लिए निकलवा सकते हैं। ऎसा इसलिए किया गया है कि अभिभावक बेटी की शादी 18 साल से पहले ना करें। खाते में जमा सम्पूर्ण राशि और ब्याज की रकम को खाते के 21 साल होने पर निकाली जा सकती है। हालांकि बेटी का विवाह 21 साल की अवधि पूरी होने से पहले हो जाता है, तो विवाह की तारीख के पश्चात खाते के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर 21 साल से पहले बेटी की मृत्युकी दशा में, खाता बंद हो जाएगी और जमा राशि और ब्याज निकलवाया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें सरकार ने बेहतरीन ब्याज दर की घोषणा की है।