रायपुर: छत्तीसगढ़ आरटीआई के तहत प्राइवेट स्कूलों में द्वितीय चरण की एडमिशन प्रक्रिया 09 जुलाई 2024 से प्रारंभ कर दी गई है। RTE के तहत द्वितीय चरण के लिए नोडल द्वारा छात्र दरस्तावेज़ परीक्षण का कार्य दिनाँक 15 जुलाई 2024 से प्रारम्भ हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि दिनाँक 21 जुलाई 2024 तक है।
अपने बच्चों का या किसी रिश्तेदार के बच्चों का जिसकी उम्र 6 वर्ष से कम हो उन्हें यह जरुर बताएं की RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते है, इस आरटीआई के तहत प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन फ्री में करा सकते हैं जिसके लिए द्वितीय चरण ऑनलाइन आवेदन 09 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो चुकी है।
भारत सरकार द्वारा सन 2005 में शिक्षा का अधिकार एक्ट लाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारत सरकार ने 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त कर दिया है। इस एक्ट के अनुसार प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। RTE Yojana के तहत नाम लिखवाने वाले विद्यार्थियों को कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं देना पड़ता है। इस शिक्षण सत्र में पढ़ने वाले बच्चों की फीस सरकार के द्वारा संस्थाओं को दी जाती है। RTE Yojana के द्वारा कई सारे गरीब बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा।
RTE Yojana के शुरू होने से काफी सारे गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त में कर पा रहे हैं। इसलिए इस योजना के कई सारे लाभ और विशेषताएं हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हमने नीचे बताया है।
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यदि आप भी एक विद्यार्थी है और अपनी पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए।
RTE Yojana के तहत यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में करना चाहते हैं। आप एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं तो आपके बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। उसके लिए आपको इस योजना के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए आपके पास यह जरूरी दस्तावेज होनी चाहिए।