नई दिल्ली: ration card beneficiary | ration card ekyc आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य की सरकार कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है। इन योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता को मिलता है, जो उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित होती है। भारत सरकार की इस बात का प्राथमिकता से ध्यान रखती है कि कोई गरीब हो या धनाड्य किसी भी प्रकार से उनके अधिकारों का हनन न हो। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत हर नागरिक को राशन कार्ड के माध्यम से बहुत ही कम दाम पर राशन दिया जाता है। वहीं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाता है।
ration card beneficiary | ration card ekyc हाल ही में भारत सरकार की ओर से One Nation One Ration Card की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से देश में कहीं भी रहने वाला नागरिक किसी भी कोने से सस्ते दर पर राशन ले सकता है। नई व्यवस्था के अनुसार पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को अपने राशन डीलर की दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर केवाईसी करवानी होगी। अंगूठा नहीं लगने की स्थिति में उस सदस्य की आइरिस स्कैनर के जरिए केवाईसी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति घर बैठे ओटीपी या किसी अन्य उपक्रम के जरिए केवाईसी नहीं करवा पाएगा। केवाईसी के लिए पात्र व्यक्ति को राशन की दुकान पर खुद उपस्थित होना होगा। इसको लेकर उच्चाधिकारियों की तरफ से सभी राशन डीलरों को निर्देश भी जारी किए गए है। फिलहाल राशन कार्ड के केवाईसी के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में 30 जून तक का समय दिया गया है।
वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम नागरिक केंद्रित एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके कार्यान्वयन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यानि लाभार्थी देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान के डीलर को अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर प्रस्तुत कर सकते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य, जिसने राशन कार्ड में अपने आधार नंबर को जोड़ा है, प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करके राशन प्राप्त कर सकता है। लाभ प्राप्त करने के लिए राशन डीलर के साथ राशन कार्ड या आधार कार्ड शेयर करने या ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी अपनी उंगलियों के निशान या आईरिस आधारित पहचान का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया कर सकते हैं।