New Guidelines for Ration Card Holders: New Ration will Not Carry forward Next Month

New Guidelines for Ration Card Holders: जिस महीने का राशन…लेना होगा उसी महीने, एक साथ नहीं मिलेगी दो महीने का सामाग्री, निर्देश जारी

New Guidelines for Ration Card Holders: जिस महीने का राशन लेना होगा उसी महीने, एक साथ नहीं मिलेगी दो महीने का सामाग्री, निर्देश जारी

Edited By :   Modified Date:  September 2, 2024 / 10:19 AM IST, Published Date : September 2, 2024/10:08 am IST

भोपाल: New Guidelines for Ration Card Holders भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में वितरित की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री के संबंध में जारी नये निर्देशों के अनुसार अब पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण प्रत्येक माह की 1 से 31 तारीख तक करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि अब जिस माह की राशन सामग्री है, उसी माह में मिलेगी। यह केरी फॅारवर्ड नहीं होगी। अगस्त माह से इसे शुरू कर दिया गया है। अगस्त माह में एक करोड़ 17 लाख 53 हजार पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। जुलाई के राशन सामग्री आवंटन में लगभग 7 लाख 96 हजार परिवारों को 1 से 15 अगस्त तक केरीफॉवर्ड राशन का वितरण भी किया गया था। साथ ही इन परिवारों को अगस्त माह का राशन भी वितरित किया गया।

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वन नेशन-वन राशन कार्ड

New Guidelines for Ration Card Holders मंत्री राजपूत ने बताया है कि माह अगस्त मे ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ के तहत मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों के 3644 परिवार द्वारा और अन्य राज्यों में प्रदेश के 34 हजार 667 परिवारों द्वारा एवं अन्तर्जिला पोर्टेबिलिटी से 14 लाख 38 हजार 630 परिवारों द्वारा राशन प्राप्त किया गया। यह माह जुलाई की तुलना में अधिक है।

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अगस्त में पात्र परिवारों को राशन वितरण की कार्यवाही

समय-सीमा में पात्र परिवारों को राशन वितरण के लिये राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक कर राशन प्रदाय एवं वितरण की सुनियोजित कार्य-योजना तैयार कर राशन सामग्री का वितरण कराया गया। माह अगस्त 2024 के आवंटन अनुसार जिन जिलों में राशन सामग्री की उपलब्धता कम थी, उन जिलों में लगभग 25 हजार 600 एमटी गेहूं एवं चावल का अन्य जिलों से परिवहन कर प्रदाय केन्द्रों पर भण्डारण कराया गया। वृद्ध उपभोक्ताओं को उनके घर जाकर राशन सामग्री वितरित कराई गई। ग्राम खरसोद खुर्द में दिव्यांग प्रहलाद, जो गांव से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, उन्हें 31 अगस्त को उनके निवास जाकर राशन सामग्री वितरित कराकर ई-केवाईसी कराई गई।

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मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना से 27,826 दुकानों तक परिवहन

माह अगस्त के आवंटन के लिये प्रदेश के 252 प्रदाय केन्द्रों से गेहूं 1.12 लाख एमटी, चावल 1.69 लाख एमटी, नमक 0.10 लाख एमटी एवं शक्कर 0.12 लाख एमटी का परिवहन ‘मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत’ योजना के परिवहनकर्ताओं के माध्यम से कराकर 27 हजार 826 उचित मूल्य दुकानों तक पहुँचाया गया। जिन जिलों में प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य की दुकानों तक राशन सामग्री के प्रदाय मे विलम्ब हो रहा था, उन जिलों में अतिरिक्त वाहनों के माध्यम से राशन सामग्री का परिवहन कराया गया।

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राज्य स्तर से की गई मॉनिटरिंग

उचित मूल्य दुकानों पर राशन सामग्री के प्रदाय एवं पात्र परिवारों को वितरण की मॉनीटरिंग सप्ताह मे दो बार विडियो कॉन्फ्रेंस से राज्य स्तर से की गई। शासकीय अवकाश के दिवसों में भी राशन सामग्री का प्रदाय एवं वितरण कराया गया। संचालनालय खाद्य भोपाल स्तर पर राशन सामग्री के उठाव एवं वितरण की समीक्षा के लिये जिलेवार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई।

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6 माह से राशन नहीं लेने वालों के नाम चस्पा किये गये

विगत 6 माह से निरंतर राशन प्राप्त न करने वाले लगभग 1 लाख 74 हजार परिवारों को माह अगस्त में राशन प्राप्त करने के लिये परिवारों के नामों की सूची उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा कराई गई। दिनांक 25 अगस्त तक उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्तन करने वाले 13 लाख 33 हजार 470 पात्र परिवारों को राशन प्राप्त करने के लिये राज्य स्तर से एसएमएस किए गये। राज्य स्तर पर बने नियत्रंण कक्ष के दूरभाष नम्बर- 0755-2551475 पर प्राप्त शिकायतों का भी त्वरित निराकरण किया गया। पात्र परिवारों को अगस्त माह में ही राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए प्रचार-प्रसार कराया गया।

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इस राशन वितरण व्यवस्था से लाभ

खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि इस राशन वितरण व्यवस्था से पात्र परिवारों को आवंटन माह अगस्त में ही राशन प्राप्त हुआ। आगामी माह तक राशन प्राप्त करने के लिये इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रही। आगामी माह में (केरी फारवर्ड) राशन वितरण बंद होने से उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण में अनियमितताओं (2 माह के स्थान पर 1 माह की सामग्री देना) पर रोक लगी है। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (MPSCSC) को वितरित राशन सामग्री मात्रा पर अनुदान राशि का माहवार भुगतान हो सकेगा। राशन सामग्री आवंटन माह मे वितरण कराने से उचित मूल्य दुकानों पर आगामी माह की राशन सामग्री के भण्डारण कराने मे सुविधा होगी।

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