Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana: जाने इस योजना के तहत कितना मिलता है पैसा |

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana: जाने इस योजना के तहत कितना मिलता है पैसा

Edited By :   Modified Date:  October 19, 2024 / 04:01 PM IST, Published Date : October 19, 2024/4:01 pm IST

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने ₹600 मिलते हैं, जबकि पहले यह राशि ₹500 थी।

इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना भी है। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसमें आवेदन कैसे करें और क्या पात्रता है।

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana

यह योजना विशेष रूप से विधवा महिलाओं के लिए बनाई गई है। इसके तहत उन्हें हर महीने ₹600 दिए जाते हैं। साथ ही, अगर कोई विधवा महिला पुनर्विवाह करना चाहती है, तो सरकार उसे ₹2 लाख की आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है।

योजना का उद्देश्य

  • 18 से 60 वर्ष की विधवा महिलाओं को पेंशन मिलती है।
  • पुनर्विवाह पर सरकार ₹2 लाख की मदद देती है।
  • हर महीने विधवा महिलाओं को ₹600 की सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना Eligibility

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:

  • लाभार्थी मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • महिला विधवा या तलाकशुदा होनी चाहिए।
  • आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।
  • महिला सरकारी नौकरी नहीं करती हो।
  • किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

Documents

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • फोटो
  • विधवा प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana Online Application

इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. जनपद पंचायत या नगर पालिका कार्यालय जाएं: अपने नजदीकी कार्यालय में जाएं।
  2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: योजना की जानकारी लेकर आवेदन फॉर्म लें।
  3. फॉर्म भरें: फॉर्म को सही जानकारी से भरें।
  4. दस्तावेज अटैच करें: जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करें।
  5. फॉर्म जमा करें: आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा करें जहां से फॉर्म लिया था।
  6. सत्यापन: आपका फॉर्म चेक किया जाएगा। अगर सब सही हुआ, तो आपको योजना का लाभ मिल जाएगा और राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।