Farmers will get 50 percent subsidy: नई दिल्ली। किसान खेती के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर उपज को बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी किसान है और आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। कृषि ड्रोन का उपयोग मुख्य रूप से फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाता है। खास बात यह है कि किसानों को कृषि ड्रोन की खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में किसान लगभग आधी लागत पर खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार किसानों को कृषि ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी दे रही है।
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क्षेत्र के जो किसान अनुदान पर कृषि ड्रोन खरीदना चाहते हैं, उन्हें ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत आवेदन करके वे किफायती मूल्य पर कृषि ड्रोन खरीद सकते हैं और इसे चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत लघु, सीमांत, महिला किसानों, अनुसूचित जाति के किसानों को व्यक्तिगत श्रेणी के तहत सब्सिडी दी जाएगी जिसमें उन्हें 10 लाख रुपये के ड्रोन का 50 प्रतिशत यानी 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर के संचालकों, आवेदकों या उनके प्रतिनिधियों के लिए जिनके पास वैध ड्रोन पायलट लाइसेंस नहीं है और यदि उनके पास वैध ड्रोन पायलट लाइसेंस नहीं है, तो डिवाइस की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 4 लाख, डिवाइस की कीमत का 75 प्रतिशत। अधिकतम 7 लाख 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जिन आवेदकों या उनके प्रतिनिधियों के पास वैध ड्रोन पायलट लाइसेंस नहीं है और वे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय प्रशिक्षण केंद्र में ड्रोन पायलट लाइसेंस प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर चयनित आवेदक या उनके प्रतिनिधि सब्सिडी पर किसान ड्रोन खरीदने के पात्र होंगे।
ड्रोन खरीदने के लिए आवेदक या उसके प्रतिनिधि के पास ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण होना चाहिए। विभाग की ओर से प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है। प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए 30,000 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क तय किया गया है। उपरोक्त शुल्क में से 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रूपये एवं जीएसटी अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
उक्त आवासीय प्रशिक्षण 7 दिवसीय होगा। इसमें 5 दिन डीजीसीए द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण और 2 दिन कृषि ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। जो आवेदक या प्रतिनिधि ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए पहले वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको कौशल विकास का चयन करना होगा और अपनी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पंजीकृत आवेदक के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन संबंधित कौशल विकास केंद्र के अधिकारी द्वारा किया जाएगा और बैच की उपलब्धता के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
Farmers will get 50 percent subsidy: प्रशिक्षण शुरू होने से पहले संबंधित आवेदक को सूचित किया जाएगा। आवेदक या प्रतिनिधि को उपस्थिति के समय अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रतियों का मूल दस्तावेजों से मिलान करना होगा। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो संबंधित आवेदक या प्रतिनिधि को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।