Pension scheme for the disabled launched: सरकार का ऐलान.. समाज की इन वर्गों को मिलेगा हर महीने 5000 रुपये पेंशन, दिवाली पर मिल सकती है पहली किश्त

Government order and notification of pension of five thousand every month प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा था कि 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

  •  
  • Publish Date - October 29, 2024 / 05:31 PM IST,
    Updated On - October 29, 2024 / 05:31 PM IST

Government order and notification of pension of five thousand every month: नई दिल्ली: राज्य की नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की अगुवाई में दिल्ली की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे। अब उनमे पर दिल्ली प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमे दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने संबंधी फैसलों पर भी मुहर लगी थी। दरअसल दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया था कि, दिल्ली सरकार ने अत्यधिक विशिष्ट आवश्यकताओं वाले दिव्यांग व्यक्तियों को 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

Read Also: Udhampur Bus Road Accident: खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 30 लोग हुए घायल, कई की हालत गंभीर

Government order and notification of pension of five thousand every month: प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा था कि 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। राष्ट्रीय राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा, “कल कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार उच्च विशिष्ट आवश्यकताओं वाले लोगों को 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हम जल्द ही उन लोगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिनके डॉक्टरों द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता है।” भारद्वाज ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि योजना के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजने की जरूरत है क्योंकि यह जनता का पैसा है जिसे उच्च आवश्यकताओं वाले दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण पर खर्च किया जाना था।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp