Civil Abhaya Hastham Scheme: Telangana Govt Give one Lakh Rs to UPSC Prelims Pass Youth

Civil Abhayahastam Scheme: युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार देगी एक लाख रुपए, बस पास करनी होगी ये परीक्षा

युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार देगी एक लाख रुपए, Civil Abhaya Hastham Scheme: Telangana Govt Give one Lakh Rs to UPSC Prelims Pass Youth

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Modified Date: July 21, 2024 / 01:19 PM IST
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Published Date: July 21, 2024 1:19 pm IST

हैदराबाद। Telangana Govt Give one Lakh Rs to Youth यदि आप संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। सरकार की ओर से आपको एक लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये प्रदान करेगी।

Telangana Govt Give one Lakh Rs to Youth योजना की शुरुआत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, ‘टीजीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के कारण पिछले 10 सालों में बेरोजगार युवाओं को बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए, हमारी सरकार ने बेरोजगारों की समस्याओं को दूर करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाई। सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर 30,000 पदों को भरने के नियुक्ति आदेश दिए गए। हमने अभ्यर्थियों की शिकायतें भी सुनीं और ग्रुप 2 परीक्षा स्थगित कर दी।

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उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। हम परीक्षाओं को सही तरीके से संचालित करेंगे। रेड्डी ने ये भी बताया कि वो परीक्षा की योजना कैसे बनाएंगे, रेड्डी ने कहा, ‘नौकरी कैलेंडर का ऐलान राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र में किया जाएगा। सरकार हर साल मार्च से पहले हर विभाग में रिक्तियों का डेटा एकत्र करेगी। अधिसूचना 2 जून तक जारी की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया 9 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी।

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ये लोग ले सकते हैं योजना का लाभ

योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को सामान्य (ईडब्ल्यूएस), बीसी, एससी या एसटी श्रेणियों से संबंधित होना चाहिए। उनके पास तेलंगाना का स्थायी निवासी होना चाहिए और यूपीएससी मेन्स परीक्षा में पास होना जरूरी है। उनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और वे सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रयास में केवल एक बार वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र, राज्य या सरकारी क्षेत्र के संगठनों में स्थायी पदों पर कार्यरत उम्मीदवार अयोग्य हैं।

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