Chhattisgarh court admits plea against Shah Rukh Khan

रायपुर अदालत ने स्वीकार की शाहरुख खान के खिलाफ दायर याचिका, एक्टर को मौत की धमकी देने के आरोपी फैजान खान की याचिका पर सुनवाई तय

Chhattisgarh court admits plea against Shah Rukh Khan: अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शाहरुख खान उत्पाद का विज्ञापन करते हैं, जिससे पान मसाला की बिक्री में वृद्धि होती है और उस पान मसाले में मौजूद तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है।

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Modified Date: March 21, 2025 / 08:56 PM IST
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Published Date: March 21, 2025 7:35 pm IST
HIGHLIGHTS
  • कथित भ्रामक विज्ञापनों के लिए दायर याचिका स्वीकार
  • भ्रामक विज्ञापनों के जरिए ‘फेयरनेस क्रीम’ और पान-मसाला से संबंधित उत्पादों का विज्ञापन

रायपुर: Chhattisgarh court admits plea against Shah Rukh Khan, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और कुछ कंपनियों व ओटीटी मंचों के खिलाफ कथित भ्रामक विज्ञापनों के लिए दायर याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने एक स्थानीय वकील द्वारा इस दायर याचिका को 11 मार्च को स्वीकार किया था।

याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान खान के अधिवक्ता विराट वर्मा ने बताया कि शाहरुख खान एक हस्ती हैं और वे भ्रामक विज्ञापनों के जरिए ‘फेयरनेस क्रीम’ और पान-मसाला से संबंधित उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शाहरुख खान उत्पाद का विज्ञापन करते हैं, जिससे पान मसाला की बिक्री में वृद्धि होती है और उस पान मसाले में मौजूद तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है।

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रम्मी खेल का भी विज्ञापन करते हैं शाहरुख

याचिका में आरोप लगाया गया कि शाहरुख रम्मी खेल का भी विज्ञापन करते हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह कौशल का खेल है लेकिन हमारे देश में कई लोग जुए में अपनी मेहनत की कमाई हार जाते है। अधिवक्ता ने कहा कि हमने शाहरुख खान, इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों और इन विज्ञापनों को प्रसारित करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया है, जिसमें ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि अदालत ने 11 मार्च को याचिका स्वीकार कर ली और मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को तय की गई है। अधिवक्ता ने कहा कि अभिनेता खान, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेजन इंडिया (अमेजन प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, इमामी लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), मेसर्स आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स) और मेसर्स हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।

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याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान खान पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप

याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान खान को पिछले वर्ष नवंबर में मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फैजान फिलहाल इस मामले में जमानत पर बाहर हैं।

उस समय मुंबई पुलिस ने रायपुर पुलिस को बताया था कि फैजान के नाम से पंजीकृत फोन से अभिनेता को धमकी और रंगदारी मांगी गई थी। फैजान ने पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को बताया कि उनका मोबाइल फोन खो गया और इस संबंध में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

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