Employees retirement age and salary Hike: राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जिसका फायदा हजारों कर्मचारियों को होने जा रहा है। इतना ही नहीं रिटायरमेंट की उम्र को यबी बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए है। जिसका फायदा चंडीगढ़ प्रशासन के हजारों कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित की मंजूरी के बाद यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी।
Employees retirement age and salary Hike: जारी अधिसूचना के तहत इससे एरियर, भत्तों और सैलरी में बड़ा लाभ होगा। वही अब चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब का नहीं, बल्कि केंद्र सरकार का वेतनमान मिलेगा। इसका लाभ 24 हजार कर्मचारियों को मिलेगा। वही सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष हो जाएगी। नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे।
Employees retirement age and salary Hike: अब रिटायर्मेट की उम्र 60 साल होगी। वही शिक्षकों को सफर करने के लिए भत्ता मिलेगा, लगभग 4000 रुपये प्रतिमाह तक, पे-स्केल और डीए केंद्र के कर्मचारियों के साथ मिलेगा। इसके अलावा स्कूलों में अब उप प्राचार्य का पद होगा, इसमें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होगी। महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए 2 साल की छुट्टी के साथ कक्षा-12 तक दो बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा भत्ता दिया जाएगा। केंद्रीय सेवा नियमों के लागू होने से कर्मचारियों के वेतनमान केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होंगे। राष्ट्रपति की केंद्रीय सिविल सेवाओं में संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के समान होंगे और उन्हीं नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।
Employees retirement age and salary Hike: नए नियम एक अप्रैल 2022 से लागू होंगे और कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। नियमों पर वर्गों के अनुसार सभी कर्मचारियों का वेतन तय किया गया। वर्तमान में चंडीगढ़ में प्रशासन, विभिन्न बोर्ड, निगम व अन्य में कुल 24858 कर्मचारी कार्यरत है जिनमें 971 कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों के तहत डेपुटेशन पर, 602 कर्मचारी पंजाब, 323 हरियाणा से और 46 अन्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व गृह मंत्रालय से हैं।
– Employees retirement age and salary Hike: ये नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों, यूटी चंडीगढ़ के पूर्णकालिक रोजगार में नहीं रहने वाले व्यक्तियों, आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए व्यक्तियों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
– Employees retirement age and salary Hike: इंजीनियरिंग विभाग का बिजली विंग जिसका वेतनमान वर्तमान में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विनियम, 2021 द्वारा शासित है, बताया गया कि चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग के बिजली विंग के संबंध में अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।
– Employees retirement age and salary Hike: ये नियम चंडीगढ़ प्रशासन में डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों, सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में दोबारा नियुक्त कर्मचारियों व अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होंगे।
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