नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2019-20 समाप्त होने के दौर पर है। इसके साथ ही कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको याद दिलाते चलें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारिख की नजदीक आ रही है। अबर आपने भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपकों बता दें कि आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की अंतिम तारिख 31 मार्च तय की गई है। अगर आप 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ते तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई थी। लेकिन तय समय के भीतर अधिकतर लोगों ने अपना पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं किया था। इसके बाद तारिख बढ़ा दी गई थी। वहीं, आयकर विभाग ने यह भी कहा है कि 31 मार्च तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया तो पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। अब डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि लिंकिंग न कराने वाले लोगों को आयकर कानून के तहत सक्रिय पैन न रखने को लेकर जुर्माना भरना पड़ सकता है।
क्या कहता है एक्ट?
नियम के तहत अगर आपका पैनकार्ड निष्क्रिय हो चुका है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन कार्ड नहीं दिया है, ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है। यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर कर रहे हैं तो आपको PAN कार्ड दिखाना पड़ेगा।
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