रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने रायपुर जिले के पंजीकृत प्रकरणों की आज आयोग कार्यालय रायपुर में सुनवाई की। इस दौरान किरनमयी नायक ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकार को समझें और अपने हक को मांगे। आज कई प्रकरणों पर सुनवाई हुई जिनमें एक प्रकरण में पत्रकार अनावेदक द्वारा आवेदिका महिला के संबंध में कांकेर के साप्ताहिक समाचार पत्र में महिला के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने को सही पाए जाने पर आयोग के अध्यक्ष ने अनावेदक कोे निरुद्ध कर जेल भेजने के निर्देश दिए।
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वहीं एक अन्य राशि न लौटाने के मामले में एक महिला के पति ने अपनी सेवानिवृत्त के बाद मिली राशि को अपनी सहकर्मी को उधार में दे दी। उक्त सहकर्मी ने जब राशि को नही लौटाई तो इतनी बड़ी राशि नहीं मिलने पर महिला के पति की सदमे में मौत हो गई। जिसमें महिला को 8 लाख 24 हजार 261 रुपये राशि को वापस दिलाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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इसी तरह एक अन्य लव मैरिज के मामले में आवेदिका व अनावेदक उपस्थित हुए। जिसमें पति—पत्नि के बीच झगड़ा होने और दोनो लोग अलग रहना चाहतें है। पत्नी अपने पति द्वारा दस्तावेज नहीं देने पर पति पर एफआईआर करना चाहती है। पति द्वारा अश्लील विडियो डाऊनलोड करके पत्नी को ब्लैक मेल करने का आरोप है। आवेदिका का कहना है कि शादी के समय जाति छुपा कर शादी किया गया है। जिसमें पत्नी को हर माह 5 हजार प्रतिमाह देने का समझौता हुआ।