लॉकडाउन के दौरान क्या हैं आपके अधिकार, जानिए | What are your rights during lockdown, know

लॉकडाउन के दौरान क्या हैं आपके अधिकार, जानिए

लॉकडाउन के दौरान क्या हैं आपके अधिकार, जानिए

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:50 PM IST
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Published Date: March 24, 2020 6:27 pm IST

रायपुर। देशभर में अगले 21 दिनों तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद गृहमंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइन जारी की हैं. इन गाइडलाइन में गृहमंत्रालय ने साफ किया है कि पिछले 2 दिनों से चल रहे लॉकडाउन की तरह ही सभी एमरजेंसी और आवश्यक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं और सामान को रोका नहीं जाएगा।

लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर के सिवा कहीं नहीं। पर आवश्यक वस्तुओं के लिए लॉकडाउन में राहत होगी। मसलन, दवा, बैंक, अस्पताल और राशन-पानी की जरूरत के लिए घर से बाहर निकलने की छूट मिलती है। लॉकडाउन एक तरह से आपातकाल व्यवस्था होती है। सरकार की तरफ से आए आदेश में कहा गया है कि लॉक डाउन की व्यवस्था को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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पुलिस इन लॉक डाउन वाले शहरों में भीड़-भाड़ एकत्र नहीं होने देगी। आवश्यक वस्तुओं की जरुरत के बिना अगर घर से बाहर निकले तो भी कार्रवाई तय है। सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा लोग जुटने पर धारा-144 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार।

सब कुछ रहेगा बंद :  

लॉक डाउन को लेकर असमंजस में रहने की जरूरत नहीं है। लॉक डाउन के दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। 
अर्ध सरकारी उपक्रम भी बंद रहेंगे। स्वायत्तशासी संस्थाएं भी बंद रहेंगी। राजकीय निगम व मंडल बंद रहेगा। समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। निजी कार्यालय बंद रहेंगे। 
मॉल्स, दुकानें और फैक्ट्रियां भी बंद रहेंगी। वर्कशॉप और गोदाम बंद रहेगा। सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से ठप रहेंगे। इसके तहत मेट्रो, रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी,
ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पूरी तरह से बंद रहेगा। लॉक डाउन में प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेंगे। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, मॉल, जिम, क्लब, रेस्तरां, सिनेमाहॉल, 
मल्टीप्लेक्स इत्यादि बंद रहेंगे।

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क्या चीजें खुली और बंद रहेंगी?

भारत सरकार के ऑफिस बंद रहेंगे, उससे जुड़ी सभी संस्थाएं बंद रहेंगी.

ये चीजें बंद रहेंगी।

डिफेंस, CAPF, ट्रेजरी, पेट्रोलियम, पीएनजी, सीएनजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर जेनेरेशन, पोस्ट ऑफिस, NIC राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे.

ये चीजें खुली रहेंगी।

पुलिस, होमगार्ड्स, अग्निशमन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेलें खुली रहेंगी. जिला प्रशासन और ट्रेजरी भी खुला रहेगा. बिजली, पानी, सफाई विभाग भी खुलेंगे.

अस्पताल और इससे जुड़ी दूसरी सेवाएं खुली रहेंगी. सारी कॉमर्शियल और प्राइवेट चीजें बंद रहेंगी..लेकिन इन चीजों को छोड़कर राशन की दुकान, खाद्य सामाग्री, फल-सब्जियों की दुकान, डेयरी, मांस-मछली की दुकानें. जिला प्रशासन को ये निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सीधा घर पर डिलीवर की जाएं.

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ये खुले रहेंगे
बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और एटीएम खुले रहेंगे.
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे.
टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विसेज खुले रहेंगे.
सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. जरूरी सामान बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी.
यातायात के सभी साधन बंद रहेंगे. हालांकि, जरूरी सामान का ट्रांसपोर्ट नहीं रुकेगा. इसके अलावा अग्निशमन, कानून-व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा यातायात जारी रहेगा.
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी लॉकडाउन का पालन करेगी. 
केवल लॉकडाउन में फंसे यात्रियों, मेडिकल कर्मी, एयर और सी क्रू को पनाह देने वाले होटल और होमस्टे खुले रहेंगे. इसके अलावा जो होटल क्वारंटीन सुविधा देने में शामिल हैं, वो भी खुलेंगे.

ये बंद रहेंगे

सभी शैक्षिक, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे.
सभी धार्मिक स्थल भी नहीं खुलेंगे.
अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे.

 
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