निर्भया केस के आरोपियों की पुनर्विचार याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बरकरार रहेगी फांसी की सजा | Watch Video :

निर्भया केस के आरोपियों की पुनर्विचार याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बरकरार रहेगी फांसी की सजा

निर्भया केस के आरोपियों की पुनर्विचार याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बरकरार रहेगी फांसी की सजा

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:59 PM IST
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Published Date: July 9, 2018 9:19 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप मामले में 4 में से 3 दोषियों की सजा पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने इन तीनों आरोपियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। मामले के 4 दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह (31) ने पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की थी।

सीजेआई दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने सोमवार दोपहर 2 बजे आरोपी विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह की याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने सुनवाई के बाद 4 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियुक्तों के वकील ने तर्क दिया था कि पुलिस ने असली अपराधियों को गिरफ्तार करने में असफल होने के बाद निर्दोष लोगों को फंसाया

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बता दें कि दोषी पाए गए मुकेश (29), पवन, (22) और विनय शर्मा (23) और अक्षय कुमार सिंह (31) 16 दिसंबर, 2012 को चलती बस में 23 साल की पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ मिलकर दुष्कर्म करने और मारपीट करने के आरोपी थे।  पीड़िता की मौत घटना के 13 दिनों बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में हो गई थी। वहीं आरोपियों में से एक राम सिंह ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। आरोपियों के साथ एक नाबालिग भी शामिल थ, जिसे जुवेनाइल कोर्ट ने दोषी करार दिया था। तीन साल तक सुधार गृह में रखे जाने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था।

वेब डेस्क, IBC24

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