वाहन मालिकों को टैक्स में मिलेगी 70 प्रतिशत तक छूट, 31 मार्च तक करें भुगतान | Vehicle owners will get up to 70 percent exemption in tax, pay by March 31

वाहन मालिकों को टैक्स में मिलेगी 70 प्रतिशत तक छूट, 31 मार्च तक करें भुगतान

वाहन मालिकों को टैक्स में मिलेगी 70 प्रतिशत तक छूट, 31 मार्च तक करें भुगतान

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:57 PM IST
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Published Date: March 5, 2021 11:14 am IST

विदिशा: मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान कर एवं शास्ति के भुगतान के संबंध में छूट प्रदान की गई थी। इस अवधि को बढाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है । पूर्व में वाहनों पर बकाया मोटरयान कर का एक मुश्त भुगतान करने पर अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष तक पुराने वाहनों पर 20 प्रतिशत, पांच वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से अनाधिक पुराने वाहनों पर 40 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक किंतु 15 वर्ष से अनाधिक पुराने वाहनों पर 50 प्रतिशत एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजीयन दिनांक से 20 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके कंडम यानों पर एक मुश्त बकाया जमा करने एवं वाहन का पंजीयन निरस्त कराने की शर्त पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। उक्त छूट की समय-सीमा 31 मार्च 2021 तक वैध तथा प्रभावशाली रहेगी। जिन वाहनों पर पूर्व का मोटरयान कर एवं शास्ति बकाया है वे कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी से संपर्क कर शासन द्वारा प्रदान की जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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