शराब के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, बार में रात दो बजे तक और बड़े होटलों में सुबह 4 बजे तक छलका सकेंगे जाम | Uttar Pradesh government to give permission to hotels in the state to serve alcohol till 4 am in the morning.

शराब के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, बार में रात दो बजे तक और बड़े होटलों में सुबह 4 बजे तक छलका सकेंगे जाम

शराब के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, बार में रात दो बजे तक और बड़े होटलों में सुबह 4 बजे तक छलका सकेंगे जाम

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 PM IST
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Published Date: January 29, 2020 10:31 am IST

लखनऊ: नई आबकरी नीति को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने शराब बिक्री के लिए चौकाने वाले आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार अब प्रदेश के सरकार की ओर से जारी इस आदेश को लेकर बड़े शहरों के बार में रात दो बजे तक शराब बेचे जा सकेंगे। वहीं, फाइव स्टार होटलों में सुबह चार बजे तक शराब की बिक्री की जा सकेगी। बताया जा रहा है कि यह नया नियम 1 अप्रैल 2020 से जारी किया जाएगा। सरकार का यह फैसला उस वक्त सामने आया है, जब पड़ोसी राज्य में शराबबंदी की जा चुकी है और कई राज्यों में शराब पर बैन लगाने की मांग की जा रही है।

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दरअसल यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग से जारी किया गया है। मुख्य सचिव संजय भूसरेडडी ने बताया है कि सरकार ने बार में रात दो बजे तक और बड़े होटलों में सुबह 4 बजे तक शराब बेचने की अनुमति दी गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि सरकार ने यह फैसला विदेशों से उत्तर प्रदेश घूमने आए विदेशी पर्यटकों के मद्देनजर लिया है। बता दें पहले यहां मध्य रात्रि के बाद शराब दुकान खोलने की अनुमति नहीं थी।

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मुख्य सचिव ने आगे बताया कि पूर्व शराब नीतियों के नियमों के चलते विदेशी मेहमानों को उत्तर प्रदेश में शराब के लिए तकलीफ का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार उनकी सुविधाओं के लिए नई योजना लागू कर दी है। नया नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा।

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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पिछले हफ्ते 2020-21 की आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत देशी शराब की लाइसेंस फीस में 10 फीसदी, बीयर में 15 फीसदी और अंग्रेजी शराब में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

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