अविलंब करवाए जाएं चुनाव, हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने कहा- 3 मार्च को कर दिया जाएगा मतदाता सूची का प्रकाशन | Urban civic elections should be conducted without delay On the order of the High Court, the government said- Voter list will be published on March 3

अविलंब करवाए जाएं चुनाव, हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने कहा- 3 मार्च को कर दिया जाएगा मतदाता सूची का प्रकाशन

अविलंब करवाए जाएं चुनाव, हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने कहा- 3 मार्च को कर दिया जाएगा मतदाता सूची का प्रकाशन

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 PM IST
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Published Date: February 25, 2021 10:12 am IST

इंदौर। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगरीय निकाय को अविलंब करवाने के आदेश दिए हैं। नगर निगम चुनाव में देरी को लेकर पूर्व पार्षद भारत पारख ने फरवरी 2020 में जनहित याचिका दायर की थी।

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याचिका की सुनवाई के दौरान शासन ने अपना जवाब पेश किया है। सरकारी वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि वे चुनाव कराने के लिए तैयार है। 3 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

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बता दें कि याचिका में राज्य शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्ष बनाया गया है।