रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दौरान अभ्यर्थी सहित कुल तीन लोग ही उपस्थित रह सकेंगे।
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राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा गया हैं कि नाम निर्देशन पत्र की प्रस्तुति के दौरान अभ्यर्थी स्वयं, उसका प्रस्तावक और नामित एक अन्य व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे । उन्होंने कहा कि इस दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन कराया जाये ।
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