लॉकडाउन 4.0 स्कूल, कॉलेज, मॉल सहित ये सेवाएं रहेंगे बंद, जानिए किन दुकानों संस्थानों को मिली छूट | Union Government Issued Guideline for Lockdwon 4.0

लॉकडाउन 4.0 स्कूल, कॉलेज, मॉल सहित ये सेवाएं रहेंगे बंद, जानिए किन दुकानों संस्थानों को मिली छूट

लॉकडाउन 4.0 स्कूल, कॉलेज, मॉल सहित ये सेवाएं रहेंगे बंद, जानिए किन दुकानों संस्थानों को मिली छूट

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 PM IST
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Published Date: May 17, 2020 2:13 pm IST

नई दिल्ली: देश में लॉक डाउन 4.0 लागू कर दिया गया है। जारी निर्देश के अनुसार देश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन 4.0 14 दिनों तक लागू रहेगा। इसी बीच केंद्र सरकार ने लॉक डाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। जारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉ​लेज, कोचिंग संस्थान, धार्मिक स्थल, हवाई और रेल यातायात भी बंद रहेगा। होटल रेस्टोरेंट सभी बंद रहेंगे। आइए जानते हैं किन सेवाओं को मिलेगी छूट और कौन सी सेवाओं पर रहेगी पाबंदी…

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इन सेवाओं पर रहेगा प्रतिबंध

  • सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि, घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं, घरेलू एयर एंबुलेंस और और गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त सुरक्षा कारणों से हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा। 

  • मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा

  • स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा। 

  • होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। उनको अनुमति होगी जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे स्थानों पर फंसे

  • लोगों और क्वारंटीन केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है। रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी। 

  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडिम को खुलने की अनुमति रहेगी हालांकि, दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। 

  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मित और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। 

  • सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

जोन बांटने का अधिकार राज्य सरकार के पास

  • अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश की अनुमति जरूरी होगी। 

  • राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश खुद करेंगे। 

  • लोगों के आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा। 

ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के लिए भी दिशा निर्देश

  • ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण राज्य और केंद्रशासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा।

  • रेड और औरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों के मुताबिक किया जाएगा।

  • कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाजत होगी। इन जोन से अंदर या बाहर लोगों का आवागमन न हो इस पर सख्त नजर रखी जाएगी। मेडिकल

  • इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी। 

  • कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। घर-घर पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।

शात 7 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू

  • शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

  • इसे सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारी आवश्यकतानुसार आदेश जारी करें। 

  • बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की सलाह

  • 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवतियों और 10 साल से कम आयु के बच्चों को अति आवश्यक या स्वास्थ्य कारणों के अलावा घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।

आरोग्य सेतु कर्मचारियों के लिए अनिवार्य

  • कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा। कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां आने वाले सभी कर्मचारियों के फोन में यह एप इंस्टॉल हो। 

  • जिला प्राधिकरण नागरिकों को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें।

विशेष परिस्थितियों में आवागमन को छूट

  • सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश चिकिस्ता विशेषज्ञों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों और एंबुलेंस को राज्य के अंदर आवागमन को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति देंगे। 

  • सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश खाली ट्रक समेत सभी प्रकार के मालवाहक ट्रकों और कारगो के अंतरराज्यीय आवागमन को अनुमति देंगे। 

  • कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधि के तहत क्रॉस लैंड बॉर्डर व्यापार के लिए मालवाहक कारगो का आवागमन नहीं रोकेगा।