नई दिल्ली। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी छूट गई है। CMIE के अनुसार, भारत में 21 जून तक औसत बेरोजगारी दर 10।6 फीसदी पर है। 7 जून को बेरोजगारी 12।99 फीसदी तक पहुंच गई थी।
हालांकि, पिछले दो हफ्ते में इसमें कुछ कमी आई है। अगर बार पिछले साल की करें तो देशव्यापी लॉकडाउन में तो बेरोजगारी 24 फीसदी के भी पार निकल गई थी। ऐसे में, अगर आप भी बेरोजगार हो गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ESIC की एक स्कीम के अंतर्गत आपको बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है।
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ये हैं जरूरी शर्तें
इस स्कीम के तहत मिलने वाली बेरोजगारी भत्ते के साथ कुछ शर्ते भी हैं। अगर व्यक्ति उन शेरोन पर खड़ा है तभी ये भत्ता मिलेगा। आइये जानते हैं क्या हैं ये शर्ते-
1। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चाली जाने वाली ESIC स्कीम के तहत राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना का फायदा दिया जाता है। ESIC के अंतर्गत पहले से कवर व्यक्तियों के लिए ये योजना है।
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2। ESIC ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया है कि किस सूरत में इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है।
3। ID एक्ट के तहत, अगर ESIC इंश्योर्ड व्यक्ति की छंटनी या फैक्टरी बंद होने की वजह से नौकरी गंवा देता है तो वो बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है।
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4। इंश्योर्ड व्यक्ति को ब्रांच ऑफिस में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन देना होगा। ब्रांच ऑफिस इस आवेदन के क्लेम की जांच करता है और SRO या RO को आवेदन फॉर्वर्ड कर देता है। इसके बाद ही व्यक्ति को भत्ता मिलता है।
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क्या है RGSKY?
ये स्कीम है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। साल 2005 से बेरोजगारी भत्ता देने वाली ये स्कीम चलाई जा रही है। इसमें अगर किसी व्यक्ति का ‘व्यक्ति एंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम’ के तहत कवर हो तो उसे बेरोजगार होने पर आर्थिक मदद दी जाती है। इसके तहत आर्थिक सहायता के रूप में व्यक्ति की आय की 50 फीसदी रकम बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी जाती है। आपको बता दें कि ये सहायता अधिकतम 2 साल के लिए दी जाती है।
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