भोपाल। मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर नीति को जारी किया है। जिसके तहत अब स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों/ कर्मचारियों का ट्रांसफर की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग की जारी ट्रांसफर नीति के अनुसार ही होगी। वहीं 31 जुलाई को रात 12 बजे बाद ट्रांसफर के लिए पोर्टल लॉक हो जाएगा।
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नीति के अनुसार शिक्षक संवर्ग के ट्रांसफर आदेश एजुकेशन पोर्टल से ही जारी होंगे और संबंधितों को एम-शिक्षा मित्र एप पर उपलब्ध कराएं जाएंगे। वहीं, ज्वॉइनिंग/ रिलिविंग संबंधी कार्रवाई भी पोर्टल के माध्यम से ही होगी।
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इस संबंध में जारी ऑफलाइन आदेश स्वत: प्रभाव शून्य होंगे। सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमाेद सिंह की तरफ से नीति के संबंध में आदेश जारी किए गए।
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