रायपुर। लॉकडाउन को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान रायपुर और बिरगांव नगर निगम की सीमाएं सील रहेंगी। 28 जुलाई तक होने वाले लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। इतना ही नहीं बस ऑटो समेत सभी तरह के परिवहन बंद रहेंगे। धार्मिक तीर्थ और पर्यटन स्थल भी बंद रखे जाएंगे
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टोटल लॉकडाउन में थोड़ी राहत भी दी गई है। ठेले पर सब्जी, फल, दूध, मांसाहार की दुकानों को सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक खोलने की इजाजत है। वहीं, दूध वालों को पहली पाली में सुबह साढ़े नौ बजे तक और दूसरी पाली में शाम को 5 से साढ़े छह बजे तक बाहर निकलने की छूट है, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें बंद रहेंगी।
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10 बजे के बाद लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। दस बजे के बाद सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन की ही अनुमति है। दोपहर तीन बजे तक पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। खाने की होम डिलिवरी शाम सात बजे तक ही हो पाएगी।