त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज, साथ ले जाना होगा ये दस्तावेज | today First Phase polls of Panchayat Election 2020 in chhattisgarh

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज, साथ ले जाना होगा ये दस्तावेज

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज, साथ ले जाना होगा ये दस्तावेज

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 PM IST
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Published Date: January 28, 2020 1:48 am IST

रायपुर: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां कल देर शाम तक रवाना हुईं। 27 जिलों के सत्तावन ब्लॉक के चार हजार 847 ग्राम पंचायतों में कुल एक 16776 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके भाग्य का फैसला पहले चरण के 61 लाख मतदाता करेंगे। सरपंच पद के लिए 20 हजार 145 और जनपद सदस्य के लिए 4 हजार 9 सौ 86 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह जिला पंचायत के लिए 8 सौ 7 प्रत्याशी और पंच पद के लिए 90 हजार 8 सौ 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। 29 हजार 6 सौ 57 सीटों पर पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं.. 4 हजार 8 सौ 47 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के लिए कुल 12 हजार 572 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.. जिनमें 3 हजार 210 संवेदनशील और एक हजार 119 अति वेंदनशील केंद्र हैं। हर केंद्र में 5 मतदान कर्मी की तैनाती की गई है, वहीं हर मतदान केंद्र में एक सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। इस तरह कुल 80 हजार मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पहले चरण में 61 लाख मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 30 लाख 85 हजार 3 सौ 20 और महिला मतदाताओं की संख्या 30 लाख 88 हजार 8 सौ 35 है। इसी तरह थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 69 है। वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में सवेरे पौने सात बजे से दोपहर दो बजे तक मतदान होगा। बस्तर जिले के जगदलपुर, लोहंडीगुड़ा, बास्तानार और दरभा विकासखंड तथा कांकेर के अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, भानुप्रतापपुर एवं दुर्गकोंदल विकासखंड में भी सवेरे पौने सात बजे से दोपहर दो बजे तक वोट डाले जाएंगे।

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साथ ले जाना होगा ये दस्तावेज
पंचायत आम निर्वाचन में मतदान में मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता परिचय पत्र के साथ ही 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।

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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मतदाता परिचय-पत्र के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवी की फोटोयुक्त अंकसूची, बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से ऑनलाईन जेनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर मतदान किया जा सकता है।

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