नईदिल्ली। 31 दिसंबर तक आपको कुछ जरूरी काम कर लेना हो नही तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता, इनमें से एक जरूरी काम इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी। लेकिन जिन लोगों ने इस दिन तक आयकर रिटर्न नहीं भरा, उन्हें 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ फाइल करने का मौका सरकार ने दिया है।
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इसके लिए लेट फीस की ये राशि 5,000 रुपये तक की है, वहीं अगर 31 दिसंबर तक भी आप आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 31 दिसंबर, 2019 के बाद लेकिन 31 मार्च, 2020 से पहले रिटर्न फाइल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी।
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वहीं जिन लोगों की कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उन्हें 1,000 रुपये तक की फीस देनी पड़ेगी। बजट 2017 में लेट फाइलिंग फीस के कानून को लाया गया था। इस कानून का मकसद आईटीआर फाइलिंग से चूक गए लोगों को एक और मौका देना है। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है।इसका मतलब ये हुआ कि सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर तक लिंकिंग कराना होगा, वर्ना पैन रद्द हो सकता है।
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