जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी मिलेगा चावल, खाद्य विभाग ने जारी किया निर्देश | Those who do not have ration card will also get rice, Food department issued instructions

जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी मिलेगा चावल, खाद्य विभाग ने जारी किया निर्देश

जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी मिलेगा चावल, खाद्य विभाग ने जारी किया निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:58 PM IST
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Published Date: April 17, 2020 4:23 pm IST

रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में प्रभावित राशनकार्ड विहिन परिवारों को भी खाद्यान्न सामग्री मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में खाद्य विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

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खाद्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर राशनकार्ड विहिन राज्य के निवासियों को उनकी पात्रता के अनुसार राशनकार्ड जारी कर पात्रता अनुसार खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में 2 क्विंटल चावल जरूरत मंद व्यक्तियों के लिए रखा गया है।

इस चावल का उपयोग जिन व्यक्तियों के पास राशनकार्ड नहीं है उन्हें प्रति व्यक्ति पांच किलो प्रतिमाह देने के लिए किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों के द्वारा जिन व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा उनका पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। भण्डारित चावल के समाप्त होने के पूर्व पंचायतों द्वारा पूर्ण आबंटन प्राप्त कर भण्डारण एवं वितरण का कार्य कराया जा सकता है। इस संबंध में होने वाला व्यय पंचायत के मूलभूत मद अथवा उपयुक्त स्थानीय व्यवस्था से किया जा सकता है।

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खाद्य विभाग द्वारा विभागीय योजना के तहत जिलों को रियायती दरों पर चावल आबंटित किया गया है। नगरीय क्षेत्र में राशनकार्ड विहिन व्यक्तियों को नगरीय निकायों के माध्यम से पहचान की उचित व्यवस्था के साथ विवरण दर्ज कर प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल प्रतिमाह वितरण किया जा सकता है। चावल वितरण का विवरण पृथक से खाद्य संचालनालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित किया जाए। जिलों को आबंटित चावल के वितरण के पश्चात नगरीय निकायों को अतिरिक्त चावल का आबंटन किया जा सकेगा।

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नगरीय क्षेत्रों में राशन विहिन व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर हितग्राही का नाम पूर्व से राशनकार्ड डाटावेज में दर्ज नहीं होने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। राशन सामग्रीयों के लिए सामाजसेवी संस्थाओं एवं व्यक्तियों की मदद ली जा सकती है। खाद्य विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को लॉकडाउन अवधि में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार सभी राशनकार्ड विहिन व्यक्तियों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा गया है।

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