नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर व्हाट्सएप्प में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताकर झूठी खबर फैलाई जा रही है। जिसमें कहा जा रहा कि सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कोरोना से संबंधित जानकारी पोस्ट करने की अनुमति नहीं है।
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इन अफवाहों के बीच आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे जरूर पढ़ना चाहिए। ताकी आप भी सतर्क रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ,
“हम महामारी के बारे में स्वतंत्र चर्चा में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन मीडिया को निर्देशित करते हैं कि घटनाक्रम के बारे में आधिकारिक संस्करण प्रकाशित करे।”
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यह गलत संदेश इस प्रकार है
“प्रियजनों, सभी के लिए जनादेश :
आज रात 12 (मध्यरात्रि) से देश भर में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हो गया है। इसके अनुसार, COVID-19 से संबंधित किसी भी अपडेट/ जानकारी को सरकारी विभाग के अलावा, किसी अन्य नागरिक को पोस्ट करने या कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी खबर को साझा करने की अनुमति नहीं है और यह दंडनीय अपराध है। ग्रुप एडमिन से अनुरोध है कि वे उपरोक्त अपडेट पोस्ट करें और समूहों को सूचित करें। कृपया इसका सख्ती से पालन करें। “
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