आज से बदल गए हैं ये 8 नियम, आम जनता और नौकरीपेशा लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर | These 8 rules have changed from today, it will have a direct impact on the pockets of the general public and the employed people

आज से बदल गए हैं ये 8 नियम, आम जनता और नौकरीपेशा लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

आज से बदल गए हैं ये 8 नियम, आम जनता और नौकरीपेशा लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:46 PM IST
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Published Date: April 1, 2021 12:38 pm IST

नई दिल्ली: नए वित्तीय वर्ष की आज से शुरूआत हो चुकी है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही पैसों के लेनदेन सहित कई अन्य चीजों में बदलाव हो गया है। आज से हुए इस बदलाव का असर आम आदमी से लेकर नौकरीपेशा लोगों को भी पड़ेगा। इनकम टैक्स और सैलरी से भी जुड़े कुछ नए नियम 1 अप्रैल से बदलने की तैयारी है।

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EPF में टैक्स
1 अप्रैल यानि आज से EPF योगदान पर टैक्स के नियम बदल गए हैं। इनकम टैक्स के नए नियमों के अनुसार अब सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा EPF योगादन पर जो ब्याज के रूप में कमाई होगी, उस पर टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को अब इससे मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का बजट 2021—22 में ऐलान किया था। हालांकि, मंथली 2 लाख रुपए की सैलरी वालों पर इस नियम से कोई असर नहीं होगा।

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इन बैंकों के खाताधारकों का बदलेगा चेकबुक
मोदी सरकार ने कई बैंकों का मर्जर किया है। मर्जर के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को लेनदेन के लिए नए चेकबुक और आईएफएससी/एकआईसीआर कोड लेने होंगे। पुराने बैंक के चेकबुक सिर्फ 31 मार्च तक ही वैध रहेंगे।

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75 साल के अधिक उम्र के लोगों को टैक्स रिटर्न से राहत
1 अप्रैल से देशभर के बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में ऐलान किया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने से 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को छूट दी जाएगी। यह छूट उन सीनियर सिटीजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं।

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पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा और निकासी पर देना होगा पैसा
पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर अब चार्ज देना होगा। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) में है, तो आपको 1 अप्रैल से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा।

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ट्रैवल लीव कंसेशन में छूट
केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते ट्रैवल लीव कंसेशन का ऐलान किया था। टीएलासी कैश वाउचर स्कीम आज से लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने पिछले साल उन लोगों के लिए योजना की घोषणा की थी जो कोरोना वायरस के चलते यात्रा पर लगे प्रतिबंधों की वजह से टीएलसी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था।

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया
1 अप्रैल यानि आज से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के नियम बदल गए हैं। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आज से प्री-फील्ड आईटीआर की सुविधाा मुहैया करया जाएगा। इससे नौकरीपेशा लोगों को आईटीआर भरने में आसानी होगी।

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पेंशन फंड मैनेजर्स वसूल सकेंगे ज्यादा फीस
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन फंड मैनेजर (PFM) को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। पेंशन नियामक ने 2020 में जारी प्रस्तावों (RFP) के लिए एक उच्च शुल्क संरचना का प्रस्ताव किया था। यह PFM के लिए लाइसेंस के एक नए दौर के बाद प्रभावी होना था।

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