रायपुर। कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ सरकार ढील देने का ऐलान किया है। जिसके चलते कई जरूरी सेवाओं में 20 अप्रैल से छूट मिलेंगी। तो वहीं कुछ सेवाओं को 3 मई तक पांबदी लगाई गई है। सरकार ने आम लोगों से जुड़ी किन-किन सेवाओं में छूट दी है जानिए….
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– दुकानों व डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए होगी टाइम लिमिट
– समय सीमा के मुताबिक दुकानों, थोक व खुदरा चीजों की बिक्री करने वालों, गोदामों, डिपार्टमेंट स्टोर्स और इ-कामर्स कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर खोलने की अनुमति।
– किराना दुकानें, जरूरी सामान बेचने वाली एकल दुकानें या ठेले, राशन दुकानें, साबुन, हाथ धोने, बॉडी वॉश, सैनिटाइजर, वाशिंग पाउडर, टूथ पेस्ट, बैटरी सेल, चार्जर, शैंपू, टिशू पेपर, सैनिटरी, नैपकिन व पेड, फल, सब्जी, दूध व डेयरी आइटम, पोल्ट्री, मीट, अंडे मछली, पशुचारा बेचने वाले को टाइम लिमिट पर खोलने के आधार पर अनुमति होगी।
पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेस की मिलेगी सुविधा
– इसमें आइल और गैस के काम जैसे रिफाइनिंग, परिवहन, वितरण, भंडारन, एवं खुदरा बिक्री जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी के संचालन की अनुमित होगी।
– केंद्रीय व राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन होगा।
– डाक सेवाएं, डाक घर सहित,पानी की सप्लाई, साफ-सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएं निकायों के जरिए टेलीकाम और इंटरनेट सेवाओं का संचालन होगा।
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