रायपुर। लंबे इंतजार के बाद जिला प्रशासन ने सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दी है। इसे लेकर आदेश जारी हो गया है। वहीं तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है।
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आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर के सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स नियमों के तहत अब खुल सकेंगे। संचालकों को 50 प्रतिशत टिकट बेचने की अनुमति दी गई है। वहीं दो दर्शकों के बीच 6 फीट की दूरी रखने का प्रावधान है। इसके साथ ही सिनेमाघरों में पैक्ड फूड ही बेचे जा सकेंगे।
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उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जब से कोरोना ने दस्तक दी है तब से लेकर अब तक सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद पड़े थे। जिसके चलते कई लोगों के सामने आर्थिक समस्या पैदा हो गई थी। फिलहाल अब जिला प्रशासन की ओर से अनुमति मिलने के बाद शहर के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में लोगों की चहल पहल शुरू हो जाएगी।
सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स संचाल… by दीपक दिल्लीवार
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