राज्य सरकार ने दी ठेले और गुमठियों को बड़ी राहत, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक संचालन की अनुमति, ये हैं नए नियम | The state government gave a big relief to the carts and misdeeds, permission to operate from 7 am to 6 pm, these are new rules

राज्य सरकार ने दी ठेले और गुमठियों को बड़ी राहत, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक संचालन की अनुमति, ये हैं नए नियम

राज्य सरकार ने दी ठेले और गुमठियों को बड़ी राहत, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक संचालन की अनुमति, ये हैं नए नियम

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 PM IST
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Published Date: May 30, 2020 1:14 pm IST

रायपुर। राज्य सरकार ने ठेले और गुमठियों को बड़ी राहत दी है, अब ठेले और गुमठियों का हर दिन सुबह 7 से शाम 6 बजे तक संचालन किया जा सकेगा। इसकी अनुमति सरकार ने दे दी है।

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नए निर्देश के अनुसार ठेले-गुमठियों में टेक अवे का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, वहीं ठेलों के बीच बीस फीट की दूरी रखनी होगी। साथ ही उन्हे मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा।

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