बिलासपुर। तारबहार इलाके के गोठान भूमि पर कब्जा कर बहुमंजिला इमारत बना कर करोड़ों रुपए की खरीद बिक्री किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद मामले में उच्च न्यायालय ने खरीदार व बेचने वालों को पक्षकार बनाए जाने का निर्देश दिया है। अब मामले की सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी।
दरअसल ,बिलासपुर के पवन गोयल ने सूचना के अधिकार के तहत तारबहार के गोठान भूमि के संबंध में जानकारी निकाली थी। जानकारी में यह खुलासा हुआ कि तार बहार में गोठान भूमि पर भूमाफिया ने कब्जा कर चार से छह मंजिला अपार्टमेंट बना कर करोड़ों में बेच दिया गया है। इस बात की जानकारी होने पर पवन गोयल ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई।
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जिसमें कहा गया कि राज्य शासन एक तरफ नरवा, गुरुवा, घुरुवा व गोठान योजना के तहत जनहित के कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर रसूखदार शासकीय जमीनों पर कब्जा कर करोड़ों रुपए की लूट कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के तरफ से कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर गोठान भूमि को मुक्त कराया जाए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने खरीदार वह बेचने वालों को पक्षकार बनाने का निर्देश जारी किया है। अब मामले की सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। पवन गोयल की जनहित याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच द्वारा की गई।
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हनी ट्रैप मामले में खुलासा
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