पूर्व पार्षद को एक साल के कारावास की सजा, इस आरोप में जाना पड़ेगा जेल | The former councilor will be sentenced to one year's imprisonment, Jail to go to this charge

पूर्व पार्षद को एक साल के कारावास की सजा, इस आरोप में जाना पड़ेगा जेल

पूर्व पार्षद को एक साल के कारावास की सजा, इस आरोप में जाना पड़ेगा जेल

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 PM IST
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Published Date: July 30, 2019 12:31 pm IST

भिण्ड। जिला न्यायालय ने अवैध शराब रखने के आरोप में पूर्व पार्षद अजीत सिंह भदौरिया को एक साल के कारावास सजा सुनाई गई है। पूर्व पार्षद पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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अवैध शराब रखने के आरोप में तीन साल पहले कोतवाली पुलिस ने पूर्व पार्षद को गिरफ्तार था। न्यायालय ने आरोपों से इंकार किया था। हालांकि गवाहों के आधार पर पूर्व पार्षद के खिलाफ आरोप साबित हो गए ।

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न्यायालय ने आरोपी पूर्व पार्षद को एक साल के कारावास सजा सुनाई गई है। पूर्व पार्षद पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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