अधिक शिक्षित होने पर विभाग ने खारिज कर दिया था आवेदन, हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश | The department rejected the application after becoming more educated High court gave important order

अधिक शिक्षित होने पर विभाग ने खारिज कर दिया था आवेदन, हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश

अधिक शिक्षित होने पर विभाग ने खारिज कर दिया था आवेदन, हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:44 PM IST
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Published Date: June 14, 2020 2:06 am IST

बिलासपुर । हाईकोर्ट ने व्याख्याता का एक पद सुरक्षित रखने का शासन को दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मई 2019 में व्याख्याता व शिक्षक के पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन के अनुसार बीएड समेत पोस्टग्रेजुएट अभ्यर्थी अपना आवेदन दे सकते थे।

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शासकीय विज्ञापन के मुताबिक याचिकाकर्ता इंदुमती साहू ने पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन इंदुमती साहू का आवेदन यह कहते हुए शासन ने खारिज कर दिया कि वह ओवर एजुकेटेड है।

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शासन के इस कदम को इंदुमती साहू ने हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को लेक्चरर का एक पद सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच द्वारा की गई है।

 
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