बा​ढ़ पीड़ितों की जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित, याचिका में नुकसान की भरपाई के लिए की गई ये मांगे...देखिए | The decision on the PIL of the flood victims is safe

बा​ढ़ पीड़ितों की जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित, याचिका में नुकसान की भरपाई के लिए की गई ये मांगे…देखिए

बा​ढ़ पीड़ितों की जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित, याचिका में नुकसान की भरपाई के लिए की गई ये मांगे...देखिए

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 PM IST
,
Published Date: September 24, 2019 7:19 am IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में बाढ़ पीडितों की जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका ग्वालियर-चंबल संभाग में बाढ़ से नुकसान को लेकर लगाई गयी थी।

read more: नक्सलियों ने उड़ाया डीजल टैंकर, 3 लोगों की मौत, नक्सलियों और जवानों में मुठभेड़ जारी

याचिका में कहा गया है कि भिंड, मुरैना, श्योपुर समेत दूसरे जिलों में फसलें खराब हुई हैं और मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ से मुरैना में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100 फीसदी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, इन हालातों को लेकर भारत सरकार मदद करे।

read more: शिवराज पर जीतू का कटाक्ष, बोले- शायद टीवी पर नहीं आते इसलिए भाभी शिकायत करती हैं

याचिका में मांग की गई है कि ग्वालियर-चंबल संभाग में 1 हजार करोड़ रुपए की मदद जारी की जाए। जिन लोगों की मौत बाढ़ से हो गई है उन्हे प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। सामान और मकान के नुकसान वाले परिवार को 50-50 हजार रुपए दिए जाएं। इसके साथ ही यह मांग भी की गई है कि हाईकोर्ट से रिटायर जज की अध्यक्षता में समिति बनाकर आकंलन समिति बने और सहायता वितरित की जाए।

<iframe width=”658″ height=”370″ src=”https://www.youtube.com/embed/Ak0gWudeQ7Y” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>